निर्मला सीतारमण ने पेश किया नया इनकम टैक्स बिल, जानें क्या है नया..
Azad reporter desk: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद की लोक सभा में नया इनकम टैक्स बिल पेश कर दिया है। यह बिल 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा और भारत के टैक्स सिस्टम में सुधार के लिए एक बड़ी कोशिश का एक अहम हिस्सा है।नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य मौजूदा टैक्स सिस्टम में सुधार करने के साथ ही इसे ज्यादा आसान, सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है।
इस बिल में टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आसान भाषा शामिल की गई है और टैक्स नियमों और उसके सेक्शन को आसान बनाने की कोशिशों के तहत धाराओं की संख्या में कमी की गई है।नए बिल में किसी तरह के कोई नए टैक्स का जिक्र नहीं है। 622 पेज वाले नए विधेयक में 536 सेक्शन हैं। जबकि, 64 साल पुराने मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट में 823 पेज हैं।इस बिल को आगे की चर्चा के लिए संसदीय वित्त स्थायी समिति के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति अपनी सिफारिशें देगी, जिसके बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद इसे एक बार फिर कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी।
मंजूरी मिलने के बाद इस बिल को दोबारा संसद में पेश किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2026 से लागू किया जाएगा।
नए इनकम टैक्स बिल की मुख्य विशेषताएं:-
टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए आसान भाषा का उपयोग
टैक्स नियमों और उसके सेक्शन को आसान बनाने के लिए धाराओं की संख्या में कमी
किसी तरह के कोई नए टैक्स का जिक्र नहीं