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Kolkata डॉक्टर रेप-मर्डर केस: संजय रॉय को उम्रकैद की सजा

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Azad reporter news desk : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए डॉक्टर रेप-मर्डर केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।यह फैसला सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने सुनाया है। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, धारा 66 और धारा 103 (आई) के तहत दोषी ठहराया गया था।गौरतलब है कि पिछले साल 9 अगस्त में महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल से बरामद किया गया था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले सबूतों के आधार पर जांच की। इसके बाद सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया था।संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र में कहा गया था कि उन्होंने महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया था और उसकी हत्या कर दी थी। इस मामले में सीबीआई ने जांच की थी और आरोप पत्र दायर किया था।अब इस मामले में सजा का ऐलान हो गया है, लेकिन यह मामला अभी भी चर्चा में है। लोगों का कहना है कि इस तरह के जघन्य अपराध के लिए दोषी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।इस मामले में सियालदह कोर्ट की विशेष अदालत ने संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जो कि इस अपराध की गंभीरता को देखते हुए उचित है। यह फैसला न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है और लोगों को उम्मीद है कि इससे समाज में अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।