रमजान के अवसर पर राज्यपाल का फैसला, मुस्लिम कर्मचारियों को इफ्तार के लिए मिली ये सुविधा
Azad reporter news desk: झारखंड सरकार ने रमजान के पाक महीने के अवसर पर मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार, रमजान के दौरान हर दिन शाम 4 बजे के बाद मुस्लिम कर्मचारियों को कार्यालय से जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा, रमजान के प्रत्येक शुक्रवार को जुमे की नमाज अदा करने के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक विशेष अवकाश दिया जाएगा।यह आदेश राज्यपाल की स्वीकृति से संयुक्त सचिव के हवाले से जारी किया गया है।
गौरतलब है कि 2 मार्च से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का नौवां महीना होता है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग रोजा रखते हैं और इबादत में लीन रहते हैं।रमजान के दौरान मुस्लिम समाज के लोग सुबह से लेकर शाम तक रोजा रखते हैं और इस दौरान वे कुछ भी खाने-पीने से परहेज करते हैं। रोजा के दौरान वे अपने दिन की शुरुआत सहरी से करते हैं और फिर शाम को इफ्तार के साथ रोजा तोड़ते हैं।
पूरे महीने खुदा की बंदगी के बाद रमजान के आखिरी दिन ईद-उल-फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ईद-उल-फितर के दिन मुस्लिम समाज के लोग अपने घरों में इकट्ठा होकर नमाज अदा करते हैं और फिर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं।झारखंड सरकार के इस आदेश से मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को रमजान के दौरान अपने धर्मिक कर्तव्यों का पालन करने में आसानी होगी। यह आदेश मुस्लिम समाज के लोगों के लिए एक बड़ी राहत होगी।