ताजुद्दीन मोब्लिंचिंग मामले में अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज.
Saraikela Kharsawan:- 8 दिसंबर 2024 को कपाली के रहने वाले शेख ताजुद्दीन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी इस मामले में कई युवकों की गिरफ्तारी हुई थी आज इस मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायधीश सराइकेला खरसावा ने आदित्यपुर कांड संख्य 441/24 में अभियुक्त गौतम मंडल , मंजीत कुमार यादव उर्फ चेला यादव, मानू यादव उर्फ प्रदीप कुमार यादव एवं संजय कुमार की स्वर्गीय ताजुद्दीन मोब्लिंचिंग मामले में अधिवक्ता जाहिद इकबाल के द्वारा कड़ी बहस के बाद सभी अभियुक्तों की जमानत याचिका खारिज किया गया…..
ऑल इंडिया माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट के अधिवक्ता सरफराज़ हुसैन ने बताया कि अधिवक्ता जाहिद इकबाल ऑल इंडिया माइनारिटी सोशल वेलफेयर फ्रंट एवं स्वर्गीय शेख ताजुद्दीन के परिवार के पक्ष से पैरवी कर रहे हैं…..
कोर्ट के इस फैसले का पीपल्स फ़ोरम जमशेदपुर के लोगों ने भी स्वागत किया है