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बन्ना गुप्ता से सरकार ने मांगी उनकी ग्लॉक पिस्टल, प्रशासन ने जारी किया नोटिस, चुनाव हार के बाद अब हथियार लौटाने का आदेश…

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Jharkhand: झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता को उनकी अत्याधुनिक ग्लॉक पिस्टल सरकार को लौटानी होगी। इस संबंध में जमशेदपुर के DC कर्ण सत्यार्थी ने SSP पीयूष पांडेय को पत्र जारी कर पिस्टल जब्त कर राजकीय शस्त्रागार में जमा कराने का निर्देश दिया है।

बन्ना गुप्ता ने मंत्री रहते हुए 2022-23 में कोलकाता से ग्लॉक पिस्टल खरीदी थी। बताया गया कि उन्होंने इसका लाइसेंस भी प्राप्त किया था। लेकिन चुनाव हारने और मंत्री पद से हटने के बाद, अब सरकार ने उन्हें यह पिस्टल लौटाने का आदेश दिया है।

गृह विभाग की ओर से 6 मार्च 2025 को जारी आदेश में बताया गया है कि 0.45 बोर की यह ग्लॉक पिस्टल आम नागरिकों को रखने की अनुमति नहीं है। झारखंड में यह हथियार बहुत ही सीमित लोगों के पास है और आम नागरिकों को केवल 0.32 बोर तक के हथियार की अनुमति होती है।
सरकारी दस्तावेजों के अनुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में इस तरह की पिस्टल रखने वाले अकेले व्यक्ति बन्ना गुप्ता ही हैं।

इस पर बन्ना गुप्ता ने प्रतिक्रिया दी कि उन्हें अब तक प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने कहा “मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है और जैसे ही नोटिस मिलेगा मैं नियम के अनुसार जवाब दूंगा। अभी मैं संगठन के काम से मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में व्यस्त हूं।”

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ग्लॉक पिस्टल एक आधुनिक और महंगा हथियार है जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपये तक होती है। यह 0.45 बोर की पिस्टल है जिसे आम लोगों को रखने की अनुमति नहीं होती।