Jamshedpur News : चार महीने में होंगे नगर निकाय चुनाव, हाईकोर्ट का आदेश
Azad reporter news desk: झारखंड में नगर निकाय चुनाव चार महीने में कराए जाने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग को अभी तक अपडेट मतदाता सूची नहीं मिली है, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है। हाईकोर्ट ने भारत निर्वाचन आयोग को एक सप्ताह में मतदाता सूची देने का निर्देश दिया है।मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अदालत को बताया कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अदालत ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि ट्रिपल टेस्ट के नाम पर चुनाव को रोका नहीं जा सकता।इससे पहले, हाईकोर्ट ने चार जनवरी 2024 को सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव कराने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि समय पर चुनाव नहीं कराना लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने जैसा है और संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है।