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झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता हो सकते हैं सेवानिवृत्ति, देखें पूरी रिपोर्ट…

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झारखंड: केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को एक पत्र लिखकर डीजीपी अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति के संबंध में आदेश दिया है। पत्र में कहा गया है कि अनुराग गुप्ता 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे और उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद सेवा में नहीं रखा जा सकता है।केंद्र सरकार का कहना है कि झारखंड सरकार ने डीजीपी की नियुक्ति के लिए जो नियम बनाए हैं वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के विपरीत हैं।

न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि डीजीपी की नियुक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होगा। अखिल भारतीय सेवा नियम के अनुसार एक आईपीएस अधिकारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा।अनुराग गुप्ता की नियुक्ति दो साल के कार्यकाल के लिए की गई थी लेकिन केंद्र सरकार ने उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया है।

इसलिए केंद्र सरकार का कहना है कि अनुराग गुप्ता को 30 अप्रैल 2025 को सेवानिवृत्त कर दिया जाना चाहिए।अब यह देखना होगा कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार के आदेश का पालन करती है या नहीं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश यात्रा से लौटने के बाद इस मामले में कोई निर्णय लिया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने को लेकर आदेश दे दिया है तो झारखंड सरकार कमिटी बुलाकर भी निर्णय नहीं ले सकती है।