झारखंड में सिगरेट पीते पकड़े जाने पर लगेगा ₹1000 का जुर्माना
Jharkhand: झारखंड सरकार द्वारा पारित तंबाकू नियंत्रण संशोधन विधेयक को अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। अब सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट पीते पकड़े जाने पर ₹1000 का जुर्माना देना होगा।पहले यह जुर्माना ₹200 था, जिसे अब पांच गुना बढ़ा दिया गया है।
सरकार का यह कदम जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि सार्वजनिक स्थानों को पूरी तरह धूम्रपान मुक्त बनाया जा सके।जब विधेयक विधानसभा में पेश किया गया था, तब कुछ विधायकों ने जुर्माने की राशि और बढ़ाने का सुझाव भी दिया था। साथ ही 21 साल से कम उम्र के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचना भी अब अपराध की श्रेणी में आएगा।
इससे पहले सरकार ने राज्य में हुक्का बार पर भी पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था। नए नियमों के तहत इसका उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद अब यह नया कानून झारखंड में प्रभावी हो गया है। सरकार का मानना है कि इससे न केवल युवाओं को तंबाकू की लत से दूर रखा जा सकेगा बल्कि एक स्वस्थ समाज की दिशा में यह बड़ा कदम साबित होगा।