गलत ITC का आरोप, टाटा स्टील को दूसरा बड़ा नोटिस,30 दिन में जवाब देने का आदेश…

Jamshedpur news: जमशेदपुर के टाटा स्टील को इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के कथित गलत इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (सेंट्रल एक्साइज) विभाग, जमशेदपुर की ओर से दूसरा बड़ा नोटिस जारी किया गया है। इस बार कंपनी पर 890.52 करोड़ रुपये का आईटीसी गलत तरीके से लेने का आरोप लगाया गया है।
यह नोटिस 13 जून को जारी किया गया था और 24 जून को कंपनी को प्राप्त हुआ। टाटा स्टील ने इस संबंध में जानकारी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को दी है। नोटिस में कंपनी को 30 दिनों के भीतर विभाग के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया गया है।
टाटा स्टील ने इस नोटिस को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि वह तय समयसीमा के भीतर सभी संबंधित कानूनी मंचों पर अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस नोटिस का उसके वित्तीय या व्यावसायिक कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ा है।
इसके अलावा टाटा स्टील को इससे पहले 19 जून को एक और नोटिस मिला था, जो 17 जून को डीजीसीआई (GST इंटेलिजेंस विभाग), जमशेदपुर द्वारा भेजा गया था। यह नोटिस टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट (अब टाटा स्टील गम्हरिया) से जुड़ा है और इसमें 161.51 करोड़ रुपये के टैक्स बकाया का मामला है। इसमें भी आईटीसी लेने में कथित अनियमितता का आरोप लगाया गया है।
टाटा स्टील ने इस मामले में भी सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कंपनी ने किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और वह सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगी।