चाईबासा: सरायकेला हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

चाईबासा के सरायकेला थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आरोपी कानू बोदरा को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह मामला साल 2022 का है। जानकारी के अनुसार, 3 जनवरी 2022 को नयागांव टोला की रहने वाली दियू बोदरा की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद मृतका के परिजनों ने गांव के ही कानू बोदरा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस जांच और अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर यह सजा सुनाई गई है।
कोर्ट के इस फैसले के बाद मृतका के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद पूरी हुई है। वहीं, इस फैसले को गंभीर अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है।


