सिविल जज पीटी परीक्षा में होगा बदलाव, हाईकोर्ट ने JPSC को फिर से रिजल्ट जारी करने का दिया आदेश…

Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) को सिविल जज (जूनियर डिवीजन) नियुक्ति परीक्षा-2023 के प्रारंभिक परिणाम में बदलाव कर दोबारा रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया है। यह आदेश ओबीसी वर्ग के तीन अभ्यर्थियों संगीता कुमारी, जूली परवीन और लक्ष्मी कुमारी की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया गया।
मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने JPSC को निर्देश दिया कि वह अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (EBC-1) और पिछड़ा वर्ग-2 (BC-2) श्रेणी के तहत याचिकाकर्ताओं का परिणाम पुनः प्रकाशित करे। कोर्ट ने आयोग को तीन सप्ताह के भीतर संशोधित परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है।
याचिकाकर्ताओं का कहना था कि JPSC ने उन्हें उनकी सही आरक्षित श्रेणी में नहीं माना जिसके कारण उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ। कोर्ट ने माना कि यदि अभ्यर्थियों को कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं तो उन्हें सफल घोषित किया जाना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि पहले अभ्यर्थियों के अंक घोषित नहीं किए गए हैं तो उन्हें घोषित किया जाए और उनकी योग्यता के आधार पर परिणाम में सुधार किया जाए।
इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है जिन्हें गलत श्रेणी में डालने की वजह से पहले परिणाम से बाहर कर दिया गया था। कोर्ट ने साफ कहा है कि आयोग को उम्मीदवारों के अधिकारों का सम्मान करते हुए त्वरित कार्रवाई करनी होगी।