झारखंड में गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा, राज्य कैबिनेट ने कल्याण बोर्ड विधेयक को दी मंजूरी…

Jharkhand: गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की दिशा में झारखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। बुधवार को राज्य कैबिनेट ने ‘झारखंड प्लेटफार्म बेस्ड गिग वर्कर्स (रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर) विधेयक-2025’ को मंजूरी दे दी। इस विधेयक के अंतर्गत ओला उबर सहित अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले गिग वर्कर्स का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा और उनके लिए एक कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि वर्तमान समय में ये श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं और शोषण का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनके हितों की रक्षा और कल्याण के लिए एक कंट्रीब्यूशन आधारित कल्याण कोष भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही गिग वर्कर्स की ट्रैकिंग और मॉनीटरिंग के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल की भी व्यवस्था की जाएगी।
कैबिनेट की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत ‘झारखंड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली-2025’ को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत नगर निगम और नगर विकास एवं आवास विभाग में काम करने वाले सभी संवेदकों के लिए झारखंड राज्य का जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य कर दिया गया है। अभी तक अन्य राज्यों के जीएसटी नंबर पर कार्य लिए जाते थे जिससे कर का लाभ झारखंड को नहीं मिल पाता था। अब यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य के बदले कर झारखंड को ही प्राप्त हो।
राज्य सरकार के इन निर्णयों को श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और राजस्व वृद्धि की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।