Ranchi News: झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई सीधा हस्तक्षेप नहीं किया है। अदालत ने हाई पावर इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी से दो सप्ताह के भीतर मामले पर फैसला लेने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता प्रयाग महतो को अपनी सभी आपत्तियां समिति के सामने रखने की अनुमति भी दी गई है।
यह विवाद चुनाव परिणाम से जुड़ा है, जिसमें पहले एक उम्मीदवार की सदस्यता रद्द होने के बाद दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया गया था। बाद में इस फैसले को चुनौती दी गई। अब पूरे मामले में अंतिम निर्णय हाई पावर इलेक्शन सुपरवाइजरी कमेटी करेगी, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है।

