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चेक बाउंस के सात मामलों में अभिनेता राजपाल यादव को नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट ने सजा बरकरार रखी

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दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस के सात मामलों में राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए हर मामले में तीन महीने की सजा बरकरार रखी है। हालांकि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, इसलिए उन्हें कुल तीन महीने की जेल काटनी होगी।

कोर्ट ने सातों मामलों में लगाया गया 7.35 करोड़ रुपये का जुर्माना भी बरकरार रखा है। आदेश के अनुसार अधिकांश राशि शिकायतकर्ता को दी जाएगी, जबकि कुछ हिस्सा सरकारी खाते में जमा होगा।

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच समझौते की कोशिश भी हुई थी। शिकायतकर्ता ने छह करोड़ रुपये में मामला खत्म करने की बात कही, लेकिन यह सहमति नहीं बन सकी। राजपाल यादव ने अदालत को बताया कि उन्हें पहले ही काफी आर्थिक नुकसान हो चुका है और वे पहले भी भुगतान कर चुके हैं।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके बदलते रुख पर नाराजगी भी जताई थी। अदालत का कहना था कि भुगतान को लेकर दिए गए आश्वासन और बाद में रखी गई दलीलों में अंतर था। इसके बाद अदालत ने सजा को बरकरार रखने का फैसला सुनाया।