ट्रेनों और स्टेशनों पर सिगरेट पीने वालों की अब खैर नहीं, रेलवे ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश…

Azad Reporter desk: चक्रधरपुर मंडल में ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर सिगरेट पीने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए बुधवार को रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि ट्रेन और स्टेशन परिसर में धूम्रपान करना कानूनन अपराध है और अब इस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।
रेलवे ने स्पष्ट किया कि यह नियम पहले से लागू है लेकिन अमल में ढिलाई के कारण लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे। अब रेलकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निरीक्षण करें और धूम्रपान करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करें। रेलवे एक्ट की धारा 167 के तहत धूम्रपान करने पर 200 रुपये का जुर्माना और जरूरत पड़ने पर अन्य दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान है।
रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे ट्रेनों और स्टेशनों में धूम्रपान न करें क्योंकि इससे आग लगने का खतरा रहता है और आसपास के यात्रियों को भी परेशानी होती है।
इसके साथ ही मंडल रेलवे ने स्वच्छता को लेकर भी सख्ती बरतने का फैसला लिया है। ट्रेन और प्लेटफॉर्म पर गंदगी फैलाने वालों से 500 रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे कचरा स्टेशन के डस्टबिन में ही डालें और स्वच्छ भारत अभियान में सहयोग करें।