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झारखंड में नए नियम: 30 जून तक देनी होगी कैंटीन, क्रेच और रेस्ट हाउस की जानकारी, नहीं देने पर रद्द होगा कारखानों का लाइसेंस…

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Azad Reporter desk: झारखंड सरकार ने कारखाना (संशोधन) नियमावली 2025 लागू कर दी है। इसके तहत राज्य के सभी निर्धारित श्रमिक संख्या वाले कारखानों को अपने यहां कैंटीन, क्रेच और रेस्ट हाउस जैसी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी 30 जून 2025 तक एनुअल रिटर्न में देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई कारखाना समय पर यह जानकारी नहीं देता है तो उसका लाइसेंस जब्त या रद्द किया जा सकता है।

श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी कारखानों को नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि संशोधित नियमों के अनुसार जिन कारखानों में काम करने वालों की संख्या निर्धारित सीमा के अनुसार है उन्हें कैंटीन, बच्चों के लिए क्रेच और रेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से देनी होंगी।

30 जून तक हर साल सभी कारखानों को फॉर्म-20 में यह जानकारी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

देरी करने पर जुर्माना लगेगा और लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

अगर कोई कारखाना गलत जानकारी देता है या रिटर्न जमा नहीं करता तो प्रबंधक को डिजिटल या डाक के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। यदि सफाई संतोषजनक नहीं होती तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

किसी भी कारखाना प्रबंधक को लाइसेंस रद्द करने के फैसले के खिलाफ 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन अपील करने का अधिकार होगा।

अपील की सुनवाई श्रम विभाग के प्रधान सचिव द्वारा की जाएगी और उनका निर्णय अंतिम माना जाएगा।