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सरायकेला और चांडिल में मासिक लोक अदालत का आयोजन, आपसी सहमति से 54 मामलों का हुआ निपटारा

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सरायकेला: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देश पर शनिवार को सिविल कोर्ट, सरायकेला और अनुमंडलीय न्यायालय, चांडिल में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सुलभ, त्वरित और कम खर्च में न्याय उपलब्ध कराना था।

इस लोक अदालत का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष (प्रभारी) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ब्रज किशोर पांडेय के मार्गदर्शन तथा सचिव तौसीफ मेराज के पर्यवेक्षण में संपन्न हुआ। मामलों के निष्पादन के लिए कुल 10 पीठों का गठन किया गया, जिनकी अध्यक्षता न्यायिक पदाधिकारियों ने की। वहीं, पैनल अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों ने कार्यवाही के संचालन में सहयोग किया।

समाचार लिखे जाने तक प्राप्त अंतरिम आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न श्रेणियों के 54 मामलों का आपसी सहमति के आधार पर सफलतापूर्वक निपटारा किया गया। इन मामलों के निष्पादन से 2 लाख 44 हजार 250 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। हालांकि, कुछ पीठों में कार्यवाही समाचार लिखे जाने तक जारी थी, इसलिए अंतिम रिपोर्ट में मामलों की संख्या और राजस्व में बढ़ोतरी की संभावना है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को आयोजित होने वाली मासिक लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान करना है। इससे एक ओर न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होता है, वहीं दूसरी ओर पक्षकारों को कम समय और कम खर्च में न्याय प्राप्त करने का अवसर मिलता है।