Jharkhand Politics!! पूर्व विधायक सीता सोरेन समेत 9 पर रंगदारी, अपहरण, मारपीट और झूठे मुकदमे का आरोप, अदालत ने दर्ज किया मामला…

Jharkhand : झारखंड की पूर्व विधायक और BJP नेत्री सीता सोरेन एक बार फिर विवादों में घिर गई हैं। धनबाद की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) आरती माला की अदालत ने उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक आरोपों पर आधारित एक मुकदमा स्वीकार कर लिया है।
यह मामला उनके पूर्व निजी सचिव देवाशीष मनोरंजन घोष की शिकायत पर दर्ज किया गया है जो रांची के जगन्नाथपुर के निवासी हैं।शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सीता सोरेन ने अपनी राजनीतिक पहुंच का दुरुपयोग करते हुए उनके खिलाफ फर्जी Arms Act का मुकदमा दर्ज कराया जिससे उन्हें जेल जाना पड़ा।
देवाशीष का कहना है कि 6 मार्च 2025 को कतरास के एक शादी समारोह से लौटने के बाद सोनोटोल होटल धनबाद में रात के समय उनके साथ मारपीट की गई और सादा कागज पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनका एटीएम कार्ड लेकर लगभग 4 लाख रुपये निकाले उनकी गाड़ी जमीन के कागजात और अन्य निजी सामान भी छीन लिए गए। इसके अलावा उन्हें जबरन एक देसी कट्टा पकड़वाकर अवैध हथियार रखने के आरोप में फंसाया गया।
देवाशीष की ओर से जिन 9 लोगों को आरोपी बनाया गया है वे इस प्रकार हैं
1. सीता सोरेन (पूर्व विधायक, बीजेपी नेता)
2. सुनील कुमार चौधरी उर्फ सुनील पासी (बरवाअड्डा, धनबाद)
3. गंगा सागर सिंह उर्फ डब्बू सिंह (बरियातू, रांची)
4. विवेक सिंह (पिस्का मोड़, रांची)
5. खुशबू सिंह
6. रिंकू शाहदेव उर्फ मृत्यंजय शाहदेव
7. राहुल नोनिया (तेतुलमारी, धनबाद)
8. रौनक गुप्ता (कतरास)
9. भोलू सिंह (तेतुलमारी)
27 मई 2025 को सरायढेला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी।लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब अदालत ने इस मामले को भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 303(2), 308(4), 115(2), 126(2), 316(2), 318(4), 14(3), 61(2) के तहत स्वीकार कर लिया है। ये धाराएं रंगदारी, चोरी, चीटिंग, अपहरण, मारपीट और आपराधिक साजिश से संबंधित हैं।