झारखंड में राशन कार्ड के लिए नया नियम लागू, ई-केवाईसी के बिना नहीं जुड़ेगा नए सदस्य का नाम

रांची: झारखंड सरकार ने राशन कार्ड व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब राशन कार्ड में किसी नए सदस्य का नाम जोड़ने से पहले परिवार के सभी संबंधित सदस्यों का ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य होगा। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस संबंध में राज्य के सभी जिलों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
विभाग के अनुसार, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम तभी जोड़ा जाएगा जब परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका होगा। यदि ई-केवाईसी नहीं कराया गया है तो नए सदस्य का नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी। सरकार की ओर से यह सुविधा राज्यभर में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
खाद्य आपूर्ति विभाग का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लाभुकों का सही सत्यापन करना, फर्जी एवं अपात्र कार्डधारियों की पहचान करना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी बनाना है। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सरकारी योजनाओं और राशन का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचे।
विभाग द्वारा चलाए जा रहे ई-केवाईसी अभियान की नियमित निगरानी की जा रही है। जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानदारों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के अधिक से अधिक लाभुकों का ई-केवाईसी जल्द पूरा कराएं। अधिकारियों का मानना है कि इससे राशन वितरण में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगेगी और वास्तविक लाभुकों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो सकेगा।
जिला प्रशासन ने सभी राशन कार्डधारियों से अपील की है कि वे अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी जल्द से जल्द पूरा करा लें। लाभुक अपने नजदीकी पीडीएस केंद्र पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जिन लाभुकों का ई-केवाईसी लंबित रहेगा, उन्हें भविष्य में राशन प्राप्त करने तथा राशन कार्ड से संबंधित अन्य सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। इसलिए सभी कार्डधारियों से समय रहते ई-केवाईसी कराने की अपील की गई है।


