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Jharkhand: रांची के 43 नामी स्कूलों ने नहीं दिया गरीब बच्चों को दाखिला…

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Jharkhand::झारखंड की राजधानी रांची में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) की खुलेआम अनदेखी सामने आई है। इस कानून के तहत निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं लेकिन रांची जिले के 43 प्रतिष्ठित निजी स्कूलों ने एक भी गरीब बच्चे को दाखिला नहीं दिया है।

जिला प्रशासन द्वारा पहले दो बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद इन स्कूलों ने नियमों का पालन नहीं किया। वहीं 72 अन्य स्कूलों ने केवल औपचारिकता निभाते हुए बहुत कम बच्चों का नामांकन किया है जिससे प्रशासन नाराज़ है।

रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 7 जुलाई 2025 तक आरटीई के अंतर्गत योग्य बच्चों का दाखिला सुनिश्चित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर तय समय तक दाखिला नहीं हुआ तो संबंधित स्कूलों की सीबीएसई मान्यता रद्द करने की अनुशंसा की जाएगी। साथ ही यू-डायस कोड (U-DISE Code) वापस लेने और आरटीई उल्लंघन के तहत जुर्माना वसूली की भी कार्रवाई की जाएगी।

इन प्रमुख स्कूलों ने नहीं किया दाखिला
जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार जिन प्रतिष्ठित स्कूलों ने अब तक किसी भी गरीब बच्चे को दाखिला नहीं दिया है उनमें शामिल हैं—
Delhi Public School (DPS)
Vivekananda Vidya Mandir
Gurunanak School
DAV Gandhi Nagar
DAV Kapildev
DAV Dhurva
Cambridge School
Kerala School
St Thomas School
LA Garden School
Oxford Public School
Loyla College

इन स्कूलों द्वारा शिक्षा के अधिकार कानून की अवहेलना न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि यह सामाजिक समानता के मूल सिद्धांतों पर भी चोट है। जिला प्रशासन अब इस मुद्दे पर गंभीर कार्रवाई की तैयारी में है ताकि भविष्य में कोई भी स्कूल गरीब बच्चों के अधिकारों से खिलवाड़ न कर सके।