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Breaking:- हाई अलर्ट पर जमशेदपुर, हिमांशु हत्याकांड के बाद शहर में लागू हुआ धारा 163, 6 थाना क्षेत्रों में सख्त प्रतिबंध

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हिमांशु हत्याकांड के बाद जमशेदपुर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। इसी बीच जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए धालभूम के अनुमंडल दंडाधिकारी अर्नव मिश्रा के आदेश पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी है। देर रात हिमांशु का पोस्टमार्टम भी परिजनों की मौजूदगी के बिना कराए जाने की जानकारी सामने आई है जिससे परिवार और समर्थकों में नाराजगी और बढ़ गई है।

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उधर विभिन्न संगठनों और लोगों द्वारा धरना-प्रदर्शन, रोड जाम और विरोध कार्यक्रमों का ऐलान भी किया गया था। संभावित कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने साकची, बिष्टुपुर, सोनारी, कदमा, मानगो और एमजीएम थाना क्षेत्रों में सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। यह आदेश 1 जुलाई 2026 से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जनसभा, जुलूस, रोड जाम और पुतला दहन प्रतिबंधित रहेगा। वहीं बिना अनुमति लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, हथियार या लाठी-डंडे लेकर चलने तथा शांति भंग करने के उद्देश्य से पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी।

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हालांकि यह आदेश आवश्यक सेवाओं में लगे पुलिसकर्मियों, दंडाधिकारियों, चिकित्साकर्मियों और मीडियाकर्मियों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने, शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।