जमशेदपुर: 535 इमारतों पर हाईकोर्ट की नजर, सभी को मामले में शामिल करने का आदेश

जमशेदपुर में अवैध इमारतों को लेकर चल रहे मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने शहर की 535 ऐसी इमारतों को मामले में शामिल करने को कहा है, जिन पर नियमों के खिलाफ निर्माण करने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि कई इमारतें मंजूर नक्शे के अनुसार नहीं बनी हैं। कुछ भवनों के पास जरूरी अनुमति और प्रमाणपत्र भी नहीं हैं। इसी को लेकर यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिन 535 इमारतों का नाम सूची में है, उनके मालिकों को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाए। इससे उन्हें भी अदालत में अपनी बात रखने का मौका मिलेगा।
यह जनहित याचिका अरुण कुमार सिंह की ओर से दायर की गई है। याचिका में शहर की 535 इमारतों की सूची दी गई है। अब आगे की सुनवाई में इन सभी मामलों पर विस्तार से चर्चा होगी।
हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद बढ़ गई है।


