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पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, JSSC पर 2 लाख का जुर्माना, कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना गलत बताया…

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Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) पर डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक मामले में 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने आयोग द्वारा परीक्षा लेने वाली कंपनी विंसेस टेक्नोलॉजी को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश भी रद्द कर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी कंपनी को ब्लैकलिस्ट करना गलत है। कोर्ट ने JSSC को आदेश दिया है कि कंपनी की 41 लाख की बैंक गारंटी और 2.90 करोड़ रुपये के बिल का भुगतान 7% ब्याज के साथ चार हफ्तों के अंदर करे।

यह परीक्षा 3 जुलाई 2022 को हुई थी लेकिन पेपर लीक होने के कारण 25 जुलाई को इसे रद्द कर दिया गया था। पुलिस जांच के बाद भी यह साबित नहीं हुआ कि कंपनी की गलती थी।

कंपनी ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसने पेपर सीलबंद हालत में सभी परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाया था और उसका पेपर लीक से कोई लेना-देना नहीं है।

अब कोर्ट ने कंपनी को राहत दी है और JSSC से कहा है कि अगर उसकी सिक्योरिटी मनी जब्त की गई है तो उसे भी लौटाया जाए।