हेमंत सरकार का मजदूरों के हित में बड़ा कदम!! झारखंड में लागू होंगे चार नए श्रम कानून, मिलेगा काम, वेतन और सुरक्षा का अधिकार…

खबर को शेयर करें
IMG 20250608 WA0018

Jharkhand: झारखंड के मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हेमंत सोरेन सरकार राज्य में श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए चार नए श्रम कानून लाने जा रही है। इन चारों नियमावलियों को विधि विभाग की मंजूरी मिल चुकी है और अब यह फाइल वित्त विभाग के पास भेजी गई है। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद इन्हें मंत्रिपरिषद से पास कराने की तैयारी की जा रही है।

इन नियमावलियों के लागू होने से मजदूरों को काम के बेहतर हालात, सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और वेतन की गारंटी जैसे कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य है कि श्रमिकों को उनका हक मिले और उनका जीवन स्तर सुधरे।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार पहले ही 29 श्रम कानूनों को चार श्रम संहिताओं में बदल चुकी है। अब झारखंड सरकार भी इसी तर्ज पर राज्य के 15 से अधिक श्रम कानूनों को समाहित करते हुए चार नई नियमावलियां लागू करने जा रही है।

ये है चार प्रस्तावित श्रम कानून और ऐसे होगा मजदूरों को फायदा—

1. सोशल सिक्योरिटी (झारखंड) नियमावली:श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने और उनके लिए एक ठोस सामाजिक सुरक्षा ढांचा तैयार करने के लिए यह नियमावली लागू की जाएगी।

2. ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन (झारखंड) नियमावली: श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुरक्षित, स्वच्छ और स्वास्थ्यपूर्ण वातावरण मिल सके, इसके लिए यह नियमावली तैयार की गई है।

3. इंडस्ट्रियल रिलेशन (झारखंड) नियमावली:श्रमिकों और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय, संवाद और विवादों से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने के लिए यह कानून लाया जा रहा है।

4. वर्कर्स वेजेस (झारखंड) नियमावली:यह नियमावली श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सुरक्षा प्रदान करेगी।

सरकार का मानना है कि इन कानूनों के लागू होने के बाद राज्य के श्रमिकों का जीवन आसान होगा और उन्हें काम के साथ-साथ सम्मान भी मिलेगा। यह फैसला झारखंड को श्रमिकों के हितों की रक्षा करने वाले राज्यों की अग्रणी सूची में लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।