Gujarat News: अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में 38 दोषियों की फांसी की सजा बरकरार

गुजरात हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए 38 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने 11 अन्य दोषियों की उम्रकैद की सजा भी कायम रखी है। साथ ही पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजा देने का आदेश दिया गया है।
साल 2008 में अहमदाबाद में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 56 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए थे। अदालत के आदेश के अनुसार मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपये और घायलों को एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।
यह मामला कई वर्षों तक अदालत में चला, जिसके बाद विशेष अदालत ने फैसला सुनाया था। अब हाईकोर्ट ने भी उस फैसले को सही ठहराते हुए दोषियों की सजा को बरकरार रखा है।

