पति द्वारा दायर तलाक याचिका पर महिला को कोर्ट का नोटिस, 20 जून को अनिवार्य पेशी का आदेश…

Jharkhand : कुटुंब न्यायालय बोकारो के प्रधान न्यायाधीश की अदालत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (i-a) के तहत एक तलाक वाद दायर किया गया है। यह वाद_वाद संख्या 700/2024 के अंतर्गत सुनील कुमार तांती द्वारा उनकी पत्नी शिवानी देवी के विरुद्ध दर्ज किया गया है।
अदालत द्वारा विपक्षी शिवानी देवी निवासी झारखंड नगर परसुडीह, पोस्ट टाटानगर, थाना परसुडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) झारखंड PIN-831002 को नोटिस भेजा गया था जो नजारत एवं निबंधित डाक द्वारा भेजा गया था।
हालांकि ये नोटिस वापस न्यायालय में आ गया है जिसके बाद न्यायालय ने शिवानी देवी को आदेश दिया है कि वे दिनांक 20 जून 2025 को सुबह 10:30 बजे न्यायालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। यदि वे कोई लिखित बयान देना चाहें तो वह भी प्रस्तुत किया जा सकता है। वरना उनकी अनुपस्थिति में एकतरफा सुनवाई कर निर्णय लिया जा सकता है।
यह नोटिस न्यायालय द्वारा 23 मई 2025 को न्यायाधीश के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ जारी किया गया है।