विधानसभा मॉनसून सत्र : 1 से 7 अगस्त तक रांची विधानसभा क्षेत्र में निषेधाज्ञा, जुलूस-रैली पर रोक…

Jharkhand: झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक नए विधानसभा भवन रांची में आयोजित होगा। सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने विधानसभा भवन के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के संयुक्त आदेश पर सदर एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह निषेधाज्ञा 1 अगस्त की सुबह 8 बजे से 7 अगस्त की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के दौरान इन गतिविधियों पर रोक रहेगी :
•पांच या पांच से अधिक लोगों का समूह में जमा होना (सरकारी कार्य और शवयात्रा को छोड़कर)।
•हथियार, आग्नेयास्त्र, बम, बारूद आदि लेकर चलना (केवल सरकारी ड्यूटी वाले कर्मियों को छूट)।
•लाठी, डंडा, भाला, गड़ासा, तीर-धनुष जैसे हथियार लेकर चलना।
•धरना, प्रदर्शन, रैली, आमसभा या घेराव करना।
•लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करना (सरकारी काम को छोड़कर)।
हालांकि इस आदेश में झारखंड हाईकोर्ट का क्षेत्र शामिल नहीं होगा। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और नियमों का पालन करें। किसी भी सुझाव या शिकायत के लिए नागरिक 9430328080 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं।

