पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सरायकेला खरसावाँ कोर्ट ने 9 साल बाद प्रकाश महतो को ठहराया दोषी, अधिवक्ता अरशद अंसारी ने कहा न्याय की हुई जीत

सरायकेला-खरसावां जिले के सरायकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़ा गांव से जुड़े एक चर्चित मामले में सरायकेला व्यवहार न्यायालय ने करीब नौ वर्ष बाद अहम फैसला सुनाया है। पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में अदालत ने आरोपी प्रकाश महतो को दोषी करार दिया है।
मामले के अनुसार वर्ष 2016 में एक नाबालिग किशोरी ने गांव के ही प्रकाश महतो पर घर में घुसकर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया था। पीड़िता के बयान के आधार पर सरायकेला थाना में मामला दर्ज किया गया जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। मामले की सुनवाई लंबे समय तक न्यायालय में चलती रही।
अदालती प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सरायकेला-खरसावां कोर्ट ने आरोपी प्रकाश महतो को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराया।
मामले में पीड़िता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता मोहम्मद अरशद अंसारी ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय की जीत है।


