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आरजी कर रेप मामले में संजय रॉय दोषी करार, मिला न्याय

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Azad reporter news desk : कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले में संजय रॉय पर बीएनएस की धारा 64, 66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी, जिसमें उसने दो बार पीड़िता का गला घोंटा था।आरोपी संजय रॉय ने कोर्ट में दावा किया है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है और असली गुनहगारों को छोड़ा जा रहा है, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी भी शामिल है। इस मामले में पीड़िता के माता-पिता ने भी आरोप लगाया है कि अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और अदालत में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा।इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों ने पीड़िता के लिए न्याय और सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया था।