हाईकोर्ट जाएगी CBI संजय रॉय को उम्रकैद की बजाय फांसी देने की करेगी अपील
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या मामले में सियालदाह कोर्ट ने मुख्य आरोपी संजय रॉय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने संजय रॉय को उसकी मौत तक जेल में रखने का आदेश दिया, साथ ही 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को 17 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फांसी की सजा की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में अपील की है, जिस पर सीबीआई ने इसका विरोध करते हुए कहा कि केवल अभियोजन एजेंसी ही सजा को चुनौती दे सकती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जनवरी 2025 को उच्च न्यायालय में होगी।
सीबीआई की ओर से पेश उप सॉलिसिटर जनरल राजदीप मजूमदार ने राज्य सरकार की अपील का विरोध करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार नहीं है। वहीं, राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने संजय रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की है और कहा कि राज्य भी सजा की अवधि को चुनौती देने का अधिकार रखता है। इस मामले में सीबीआई ने निचली अदालत में मृत्युदंड की सजा की अपील की थी, और अब उच्च न्यायालय में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।