जीएसटी सुधार 2025: शिक्षा क्षेत्र को मिली बड़ी राहत…
Azad reporter desk: मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 3 सितंबर 2025 को हुई 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में नेक्स्ट-जेनरेशन जीएसटी सुधार को मंजूरी दी गई। इस सुधार का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, परिवारों का बोझ घटाना और छोटे व्यापारियों व उद्यमों के लिए कारोबार को आसान करना है।
अब कॉपी, पेंसिल, रबर, क्रेयॉन्स और शार्पनर जैसी आवश्यक अध्ययन सामग्री पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा, ज्योमेट्री बॉक्स, स्कूल कार्टन और ट्रे जैसी वस्तुओं को 12% से घटाकर 5% स्लैब में रखा गया है।
इससे छात्रों के लिए पढ़ाई के साधन सस्ते होंगे और परिवारों पर बोझ कम होगा।संशोधित दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। इन बदलावों से मध्यवर्ग, युवाओं, महिलाओं, किसानों और छोटे उद्यमों को लाभ मिलने की उम्मीद है, साथ ही दीर्घकालिक आर्थिक विकास को भी बल मिलेगा। जीएसटी को और सरल, सर्वसमावेशी और आम जनता की जरूरतों के अनुरूप बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।


