निर्मला सीतारमण आज संसद में पेश करेंगी नया आयकर बिल 2025, जानिए क्या होंगे बदलाव…

Azad Reporter desk: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में नया आयकर बिल 2025 पेश करेंगी। यह बिल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। पिछली बार यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था!लेकिन सदन की कार्रवाई स्थगित होने के कारण इसे वापस लेना पड़ा था। अब सरकार ने कमेटी के सुझावों को शामिल कर बिल में कुछ बदलाव किए हैं और आज इसे फिर से संसद में रखा जाएगा।
इस बिल में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। लोकसभा चयन समिति ने 285 सुझाव दिए थे जिनमें कानून की भाषा को आसान बनाना नियमों को स्पष्ट करना और टैक्स रिफंड के नियमों में सुधार शामिल है। पहले के बिल में अगर समय पर आयकर रिटर्न नहीं भरा जाता था तो टैक्स रिफंड नहीं मिलता था लेकिन अब इस नियम को हटाने का सुझाव दिया गया है।
इसके अलावा, आयकर अधिनियम के सेक्शन 80M के तहत इंटर-कॉर्पोरेट डिविडेंड्स का प्रावधान इस बिल में शामिल किया जाएगा। साथ ही टैक्स भरने वालों को शून्य टीडीएस प्रमाण पत्र (NIL TDS Certificate) देने की व्यवस्था भी इस बिल में होगी।
संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि यह नया बिल पुराने बिल से पूरी तरह अलग होगा और इससे टैक्स व्यवस्था और सरल तथा पारदर्शी बनेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इसे सदन में पेश कर इसकी चर्चा शुरू करेंगी।


