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अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, मरांडी की अवमानना याचिका खारिज

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रांची: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। यह याचिका भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दायर की थी।मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अनजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। मरांडी का आरोप था कि गुप्ता की नियुक्ति प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार केस में तय दिशा-निर्देशों के खिलाफ है और यूपीएससी द्वारा तैयार पैनल के एक अधिकारी को अनुचित तरीके से बाहर किया गया।राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने दलील दी कि डीजीपी की नियुक्ति राज्य सरकार का विशेषाधिकार है और यह प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई है।सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें अवमानना का कोई आधार नहीं बनता। अदालत के फैसले के साथ ही अनुराग गुप्ता की डीजीपी पद पर नियुक्ति को वैधानिक मान्यता मिल गई और उन्हें बड़ी राहत मिली।