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मोहर्रम से पहले बिजली कटौती पर एसओपी बनाने का झारखण्ड हाई कोर्ट ने दिए निर्देश…

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Jharkhand news: हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएम रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने त्योहार में बिजली कटौती करने पर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले में सुनवाई की इसके बाद सरकार से मोहर्रम से पहले एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर ) कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सरकार को ऐसा एसओपी बनाने को कहा है, जिससे त्योहार में जुलूस के दौरान भी बिजली व्यवस्था बाधित नहीं हो और बिजली शुरू रहे, इस मामले में अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी ।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में हाई कोर्ट को अवगत कराया। अदालत ने उसे रिकार्ड पर लाने का निर्देश दिया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार की अपील को निष्पादित कर दिया है।