झारखंड में पेसा कानून पर हाईकोर्ट का सख्त रुख: बालू-खनिज नीलामी पर रोक…

Jharkhand: झारखंड में पेसा कानून को लागू न करने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने राज्य में बालू घाट और सभी लघु खनिजों की नीलामी पर रोक लगा दी और कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जेल भेज दिया जाए।
राज्य सरकार ने हाल ही में पेसा कानून लागू करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है और लोगों से राय ले रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि वह आदिवासियों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है।
झामुमो महासचिव विनोद पांडेय ने पलटवार करते हुए कहा कि जब भाजपा सत्ता में थी तब रघुवर दास ने पेसा कानून लागू करने की दिशा में ठोस कदम क्यों नहीं उठाए।
पेसा कानून देश के 10 राज्यों में लागू है, लेकिन झारखंड और ओडिशा में अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो सका है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि पेसा कानून लागू होने पर ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार मिलेंगे और अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगेगी।


