रांची में 60 दिनों तक निषेधाज्ञा, इन चीजों पर लगी रोक…
रांची: रांची के सदर अनुमंडल क्षेत्र में 6 मई से 4 जुलाई 2025 तक या अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। यह आदेश बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में व्यवधान, यातायात व्यवस्था में रुकावट और विधि-व्यवस्था की समस्या से बचाव करना है।
निषेधाज्ञा लागू क्षेत्र:
मुख्यमंत्री आवास, कांके रोड की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि।राजभवन की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)।झारखंड उच्च न्यायालय की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि।
नया विधानसभा भवन की चारदीवारी से 500 मीटर की परिधि।प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि।प्रोजेक्ट भवन, एच.ई.सी. धुर्वा की चारदीवारी से 200 मीटर की परिधि।
निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित गतिविधियाँ:
बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन।अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर चलना।हरवे हथियार, जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना।बिना सक्षम प्राधिकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।यह आदेश सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।