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Jamshedpur News : कपाली के व्यापारी की आदित्यपुर में पिटाई, 6 दिनों के बाद रिम्स में मौत

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जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत कपाली गौसनगर बग़दादिया मस्जिद के पास रहने वाले 48 वर्षीय शेख ताजुद्दीन की पिटाई कुछ लोगों द्वारा आदित्यपुर थाना अंतर्गत सापड़ा गांव में विगत 8 दिसंबर को लाठी डंडे से की गई थी जिसके बाद इलाज़ के दौरान उनकी मौत हो गई।

ताजुद्दीन के बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पिता बकरी एवं सब्ज़ी खरीद बिक्री करते थे।

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रोज की तरह वह 8 दिसंबर को फ़ज़र की नमाज़ पढ़ने के बाद सुबह घर से व्यापार के लिए बाहर गए थे। इसके बाद 10:00 बजे के आसपास आदित्यपुर पुलिस का उनके पास फोन आता है कि उनके पिता दुर्घटना का शिकार हो गए जिनका इलाज TMH में कराया जा रहा है। इसके बाद उन्हें रिम्स रांची ले जाया गया और 13 दिसंबर को इलाज़ के दौरान उनकी मौत हो गई जिसके बाद 14 दिसंबर को उन्हें जमशेदपुर के ज़ाकिरनगर कब्रिस्तान में ईशा के नमाज़ के बाद सुपुर्द ए ख़ाक कर दिया गया

इस मामले में शेख ताजुद्दीन के बेटे द्वारा आदित्यपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस मामले में अब तक मन्नू यादव, चेला यादव, संजय यादव और गौतम मंडल की गिरफ्तारी हो चुकी है. वहीं पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है और मामले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका पर नज़र रखते हुए छापेमारी ज़ारी है।

शेख ताजुद्दीन के भांजे ने बताया कि उनके मामा बेहद शरीफ इंसान और पांच वक्ता नमाजी थे और कभी का बार वो मस्ज़िद में अज़ान भी दिया करते थे। उन्हें लगता है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी और टोपी देखकर सिर्फ उन्हें मारा गया है और अब कहा जा रहा है कि चोरी के शक पर भीड़ ने उन्हें लाठी डंडे से मारा है।

सवाल फिर से वही आखिर झारखंड में मॉब लिंचिंग कानून कब बनेगा ? कब तक एक खास समुदाय को इस तरह टारगेट कर कभी गाय चोरी, कभी बच्चा चोरी तो कभी बकरी चोरी के नाम पर मारा जाएगा ? और कब तक झारखंड पुलिस इन जैसे वारदात को मॉब लिंचिंग बोलने से बचेगी?