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झारखंड में महिलाएं अब नाइट शिफ्ट में भी कर सकेंगी काम, राष्ट्रपति की मंजूरी…

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Jharkhand: झारखंड में अब महिलाएं रात की शिफ्ट में फैक्ट्रियों और कारखानों में काम कर सकेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस संबंध में पारित संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है जिससे यह अब कानून बन गया है।

पहले कारखाना अधिनियम 1948 के तहत महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति नहीं थी। नई व्यवस्था के अनुसार महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक ड्यूटी कर सकेंगी लेकिन इसके लिए उनकी सहमति जरूरी होगी और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करनी होगी।

सरकार का कहना है कि इस बदलाव से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, उद्योगों को फायदा होगा और महिला व पुरुष कर्मचारियों को समान मौके मिलेंगे।