9 साल पहले लगा था आतंकी होने का आरोप, अब जमशेदपुर कोर्ट ने किया बाइज्ज़त बरी
जमशेदपुर कोर्ट ने शुक्रवार को आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़े होने के आरोप में नौ साल से जेल में बंद तीन लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। तीनों को पुलिस ने अलकायदा के संदिग्धों के रूप में गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को एडीजे-1 विमलेश कुमार सहाय की अदालत ने ओडिशा के कटक निवासी अब्दुल रहमान अली खान उर्फ कटकी, जमशेदपुर धतकीडीह के रहने वाले मोहम्मद सामी और मानगो जाकिरनगर के मौलाना कलीमुदीन को निर्दोष ठहरा दिया। सामी और कटकी की पेशी अदालत में वीडियो कॉन्प्रंसिंग से हुई जबकि कलीमुद्दीन सशरीर पेश हुए थे।

फैसला आने के बाद कटकी के भाई मोहम्मद ताहिर ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज आखिरकार न्याय की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि ऐसा कभी सोचा नहीं था कि परिवार को यह दिन देखना पड़ेगा. आतंकी शब्द सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं.9 साल हमारे परिवार ने किस तरह से गुजारे है इसे सोचकर ही रूह सिहर जाता है.

कोर्ट से रिहाई पर कटकी के वकील भिलाई पांडा ने बताया कि शक के आधार पर बिष्ठुपुर थाना पुलिस ने कटकी को गिरफ्तार किया था. मगर जबकेस का ट्रायल शुरू हुआ तो 16 लोगों की गवाही कराई गई मगर किसी ने भी तीनों के आतंकी होने का प्रमाण नहीं दे पाया. अंत में आज न्याय की जीत हुई है और सभी बाइज्जत बरी हो गए हैं.