सड़क हादसों के घायलों को राहत: झारखंड में जल्द लागू होगी ‘कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम-2025’, इलाज और एंबुलेंस का खर्च उठाएगी सरकार…

Jharkhand: अब झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी होगी। केंद्र सरकार की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम-2025 को राज्य में जल्द लागू किया जाएगा जिसके तहत घायल को 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। साथ ही एंबुलेंस का खर्च भी सरकार उठाएगी।
इस योजना के तहत अस्पताल को इलाज का भुगतान सरकार ऑनलाइन माध्यम से सीधे करेगी। योजना का लाभ लेने के लिए घायलों को दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर अस्पताल में भर्ती होना अनिवार्य होगा।
इस योजना के तहत बीमा दस्तावेज, एडवांस राशि या किसी अन्य औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होगी। दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को 7 दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। झारखंड सरकार ने योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और सभी जिलों को नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं।
संभावना है कि जिले में सिविल सर्जन को नोडल पदाधिकारी बनाया जाएगा। योजना के लिए एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है जिसमें उपायुक्तों के नाम से लॉगिन आईडी बनेगी। इलाज की स्वीकृति जांच प्रक्रिया पूरी होने और उपायुक्त के आदेश के बाद ही दी जाएगी। शुरुआत पलामू जिले से हो सकती है।
घटना की पुष्टि स्थानीय थाना पुलिस द्वारा की जाएगी। पुलिस अधिकारी को घटना स्थल पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भेजने और TMS पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। यदि जांच में पाया गया कि घायल व्यक्ति सड़क दुर्घटना का शिकार नहीं है।तो उसे इलाज का पूरा खर्च खुद उठाना पड़ेगा।
योजना के तहत पीड़ित को दुर्घटनास्थल से अस्पताल तक पहुंचाने में इस्तेमाल की गई एंबुलेंस का किराया भी सरकार देगी। इसके लिए परिजनों को किसी तरह की राशि नहीं देनी होगी।
इस योजना के लागू होने से घायल को समय पर इलाज मिल सकेगा।जिससे इलाज में देरी के कारण होने वाली मौतों में कमी आने की संभावना है। खासकर गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए यह योजना जीवनरक्षक साबित हो सकती है।


