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टाटानगर समेत देशभर के स्टेशनों पर वेंडरों के लिए फोटोयुक्त आईडी कार्ड अनिवार्य, एजेंसियों को मिले टेंडर…

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Jamshedpur news: टाटानगर रेलवे स्टेशन समेत देश के सभी स्टेशनों पर अब वेंडर, सप्लायर और कैटरिंग स्टाफ को फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य रूप से रखना होगा। रेलवे बोर्ड ने अनाधिकृत वेंडरों पर रोक लगाने और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह नया आदेश जारी किया है।

रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार पहचान पत्र में कर्मचारी का नाम, आधार नंबर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की वैधता, पुलिस सत्यापन की तारीख, संबंधित स्टेशन का नाम और एजेंसी का लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज होगा। इन आईडी कार्ड की जांच स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मैनेजर या IRCTC अधिकारी करेंगे।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी या एजेंसी अपना काम छोड़ते हैं तो उन्हें सभी आईडी कार्ड और लाइसेंस वापस जमा करने होंगे। स्टेशन निदेशकों को निर्देश दिया गया है कि वे एक रजिस्टर तैयार करें जिसमें स्टेशन और ट्रेनों में कार्यरत सभी वेंडरों की सूची दर्ज होगी।

रेलवे बोर्ड ने बताया कि हाल के निरीक्षणों में कई जगह अनधिकृत वेंडर सामान बेचते मिले जो यात्रियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए खतरा है। इस वजह से यह सख्ती की जा रही है।

टाटानगर स्टेशन पर वर्तमान में 16 एजेंसियां कार्यरत हैं जिनमें नौ स्टॉल, तीन वाटर वेडिंग मशीनें, सुलभ शौचालय, रिजर्व लाउंज और फूड कोर्ट शामिल हैं। इन जगहों पर लगभग 75 कर्मचारी काम करते हैं। कमर्शियल विभाग ने सभी कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और आईडी कार्ड जारी करने की तैयारी में है।

सभी एजेंसियों को तीन साल के लिए ई-ऑक्शन के जरिए टेंडर दिया गया है।

रेलवे के अनुसार रजिस्टर्ड वेंडरों द्वारा बेचे जाने वाले खाने-पीने की चीजें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया के मानकों के तहत होती हैं। जबकि अनधिकृत वेंडरों पर कोई नियंत्रण नहीं होने के कारण फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याएं बढ़ती हैं।

इस कदम से यात्रियों को सुरक्षित और मानकीकृत खान-पान उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्टेशनों पर अनधिकृत वेंडरों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।