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बिना मुआवजा विस्थापितों को न हटाने का आदेश, झारखंड हाई कोर्ट ने CCL और NTPC को भेजा नोटिस…

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Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट ने हजारीबाग और बोकारो में कोल परियोजनाओं से जुड़े विस्थापितों को बिना मुआवजा हटाने पर रोक लगा दी है। अदालत ने CCL और NTPC से इस मामले में जवाब भी मांगा है।

जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में वासुदेव साव समेत छह लोगों और वतन महतो की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने बताया कि 2009 (NTPC मामले) और 1984 (CCL मामले) में जमीन का अधिग्रहण किया गया लेकिन अब तक न तो मुआवजा दिया गया और न ही कंपनी ने जमीन पर कब्जा लिया। अब अचानक घर खाली करने का नोटिस दिया गया है।

वकीलों ने दलील दी कि मुआवजा वर्तमान (2025) की दर से दिया जाना चाहिए। अदालत ने दलील पर सहमति जताते हुए अगले आदेश तक विस्थापितों के घर न तोड़ने और उन्हें न हटाने का निर्देश दिया है।