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बिहार में प्रारूप मतदाता सूची पर अब तक किसी दल ने नहीं जताई आपत्ति : चुनाव आयोग…

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Azad Reporter Desk: बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत 1 अगस्त 2025 को जारी की गई प्रारूप मतदाता सूची पर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने कोई दावा या आपत्ति दर्ज नहीं की है। यह जानकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई है।

चुनाव आयोग के अनुसार प्रारूप सूची पर दावे और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया संबंधित ईआरओ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) और एईआरओ (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी) द्वारा तय समय-सीमा के अनुसार की जाएगी। इसके लिए सात दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर (स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट) के आदेशों के अनुसार प्रारूप सूची से किसी भी नाम को बिना उचित जांच और निष्पक्ष सुनवाई के हटाया नहीं जा सकता। इसके लिए संबंधित अधिकारी को ‘स्पीकिंग ऑर्डर’ यानी कारण स्पष्ट करने वाला आदेश जारी करना अनिवार्य होगा।

चुनाव आयोग ने यह भी दोहराया है कि अंतिम मतदाता सूची में किसी भी योग्य मतदाता का नाम न छूटे और किसी अयोग्य व्यक्ति का नाम शामिल न हो इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही आयोग ने सभी नागरिकों और राजनीतिक दलों से अपील की है कि अगर उन्हें प्रारूप सूची में कोई गलती या आपत्ति नजर आए तो निर्धारित समय के भीतर अपना दावा या आपत्ति जरूर दर्ज कराएं।