JPSC घोटाला मामला: पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद समेत तीन दोषी, दो-दो साल की सजा और एक-एक लाख जुर्माना…

Jharkhand: 21 साल पुराने JPSC (झारखंड लोक सेवा आयोग) घोटाले के मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है।
अदालत ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप प्रसाद, सुधीर जैन और सुरेंद्र जैन को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
फैसला सुनाए जाने के बाद अदालत ने तीनों दोषियों को जमानत दे दी जिसके बाद वे अपने-अपने घर चले गए। बता दें कि तीन साल तक की सजा होने पर अदालत को ही जमानत देने का अधिकार होता है।
साल 2004 में हुए इस घोटाले में 28.66 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ था। आरोप है कि जेपीएससी अध्यक्ष रहते हुए दिलीप प्रसाद ने कई नियुक्तियों में पद का दुरुपयोग किया।
इस मामले की जांच CBI ने 2013 में शुरू की थी और अलग-अलग एफआईआर दर्ज की थी। यह पहला केस (आरसी 6/2013) है जिसमें CBI की विशेष अदालत ने अपना फैसला दिया है।

