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झारखंड हाईकोर्ट महिला व बच्चों की सुरक्षा पर सख्त, सभी जिलों के DC-SP से मांगी रिपोर्ट…

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Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिलाओं और बच्चों, खासकर स्कूली बच्चियों और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर सख्ती दिखाई है।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस तरलोक सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सभी जिलों के उपायुक्त (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) को नए सिरे से शपथ पत्र (अफिडेविट) दाखिल करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने सभी जिलों के जिला जजों को भी निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिले के जुवेनाइल होम (किशोर गृह) का निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट अदालत को सौंपें।

यह जनहित याचिका रांची की अधिवक्ता भारती कौशल द्वारा दायर की गई थी। सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने पक्ष रखा।

हाईकोर्ट का यह कदम महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीरता दिखाने वाला माना जा रहा है। अब देखना होगा कि इस पर प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है।