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Jharkhand: विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट सख्त, JPSC से 27 अगस्त तक मांगा जवाब…

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Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों, व्याख्याताओं और शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को अहम सुनवाई की। इस दौरान अदालत ने जेपीएससी (Jharkhand Public Service Commission) को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए जेपीएससी को 27 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।

यह याचिका अनिकेत ओहदार नामक व्यक्ति द्वारा दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संविदा पर हो रही नियुक्तियों का विरोध किया है और स्थायी नियुक्ति की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए संविदा पर बहाली शुरू कर दी जिससे योग्य उम्मीदवारों को उचित अवसर नहीं मिल पा रहा।

इससे पहले हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था कि विश्वविद्यालयों में रिक्त पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं और नियुक्ति प्रक्रिया में इतनी देरी क्यों हो रही है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने JPSC से जानना चाहा कि पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालयों में लेक्चरर के पदों पर कितनी परीक्षाएं आयोजित की गईं। इस पर JPSC ने अदालत को बताया कि रांची विश्वविद्यालय की ओर से कुछ पदों के लिए 2023 में अधियाचना भेजी गई थी और जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।