Jharkhand: सड़क निर्माण में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग, हाईकोर्ट ने NHAI और सरकार से मांगा जवाब…

Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क चौड़ीकरण के दौरान पेड़ों की कटाई के बजाय उन्हें अन्य स्थान पर स्थानांतरित (ट्रांसलोकेट) करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए NHAI और राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान पूछा कि सड़क किनारे लगे पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने में क्या दिक्कत है। इस पर NHAI ने कहा कि यह अनुबंध का हिस्सा नहीं है और उनके पास इस काम के लिए मशीन भी नहीं है।
कोर्ट ने टिप्पणी की कि अनुबंध सिस्टम से ही बनते हैं इसे बनाने वाले “मंगल ग्रह से नहीं आते” तो इसे अनुबंध का हिस्सा क्यों नहीं बनाया जा सकता।
याचिका में कहा गया कि पहले हाई पावर कमेटी ने 14 इंच से ज्यादा मोटाई वाले पेड़ों को ट्रांसलोकेट करने का निर्णय लिया था लेकिन राज्य सरकार ने इसे घटाकर 7 इंच कर दिया। कोर्ट ने इस बदलाव पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है।
NHAI ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। यह याचिका इंद्रजीत सामंथा ने दायर की है। मामला उस समय चर्चा में आया था जब रांची के डोरंडा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान कल्पतरु नामक पेड़ को काटा गया था।


