जमशेदपुर अक्षेस ने ग़लत जगह पर दिया पार्किंग का ठेका, हाईकोर्ट के आदेश पर ठेकेदारों को लौटाई राशि, ब्याज अब भी बकाया…

Jamshedpur news: जमशेदपुर अक्षेस (JNAC) द्वारा पार्किंग के लिए ऐसी जगहों पर ठेका दिया गया था जहां गाड़ियां खड़ी ही नहीं की जा सकती थीं। इस मामले में दो ठेकेदारों निशिकांत सिंह और पुतुल पांडेय को झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर उनकी जमा राशि क्रमशः 29.53 लाख रुपये और 11.15 लाख रुपये वापस कर दी गई है।
हालांकि हाईकोर्ट ने मूल राशि के साथ ब्याज देने का आदेश भी दिया था जिसे अब तक नहीं चुकाया गया है। दोनों ठेकेदार अब कोर्ट में हलफनामा दायर कर अक्षेस की अवमानना की जानकारी देंगे।
इन ठेकेदारों को जो जगह आवंटित की गई थी वहां पहले से दुकानदार अपनी गाड़ियां खड़ी करते थे और पार्किंग शुल्क देने को तैयार नहीं थे। आम लोग भी पार्किंग चार्ज नहीं देना चाहते थे। पुतुल पांडेय को तो बाद में ऐसी जगह दी गई जहां कोई गाड़ी खड़ी ही नहीं करता था।
परेशान होकर दोनों ने ठेका रद्द करने और पैसे वापस करने की मांग की लेकिन अक्षेस के डिप्टी कमीश्नर ने पैसे लौटाने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया।
हाईकोर्ट ने 19 सितंबर 2023 को आदेश दिया कि ठेकेदारों को पैसे ब्याज सहित लौटाए जाएं लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने अक्षेस के डिप्टी कमीश्नर को तलब किया और चेतावनी दी कि अगर अगली बार आदेश की अनदेखी हुई तो जेल भेजा जाएगा।
हालांकि अब भी अक्षेस ने ब्याज नहीं लौटाया है जिससे यह मामला एक बार फिर अदालत में जाएगा।