मानगो में 30 जून से पहले होल्डिंग टैक्स भरने पर मिलेगी 15% तक की छूट, समय पर भुगतान पर मिलेगा प्रशस्ति पत्र…

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Jamshedpur news: जमशेदपुर के मानगो नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए राहत की खबर है। अगर वे 30 जून 2025 से पहले अपना होल्डिंग टैक्स जमा करते हैं तो उन्हें अधिकतम 15 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। यह छूट केवल ऑनलाइन भुगतान पर लागू होगी।मानगो नगर निगम के प्रभारी उप नगर आयुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए टैक्स भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गई है।

इस तारीख से पहले ऑनलाइन टैक्स भरने पर 5% अतिरिक्त छूट के साथ कुल 15% तक की छूट का लाभ उठाया जा सकता है।इसके अलावा झारखंड सरकार द्वारा महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों, भारतीय सेवा के अधिकारियों और किन्नर समुदाय के लिए 5% की अतिरिक्त छूट की घोषणा की गई है। अगर कोई व्यक्ति निगम कार्यालय में जाकर टैक्स जमा करता है तो उसे 2.5% की छूट मिलेगी।

30 जून के बाद टैक्स जमा करने पर हर माह 1% की दर से ब्याज देना होगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक अपने मकान या दुकानों का होल्डिंग नंबर नहीं लिया है या जिनकी जमीन पर अब निर्माण हो चुका है उन्हें असेसमेंट कराकर टैक्स जमा करना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान अगर ऐसे मामले पकड़े गए तो उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा।नगर निगम की ओर से एक नया सर्वे भी कराया जा रहा है ताकि टैक्सदाताओं की सही संख्या और जानकारी मिल सके।

नगर विकास विभाग की पहल पर समय पर टैक्स भरने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए मानगो नगर निगम उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कर रहा है। सिटी मैनेजर प्रदीप कुमार ने बताया कि फिलहाल निगम कुल 44,685 मकानों से होल्डिंग टैक्स वसूल रहा है।