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पारा और गैर पारा शिक्षकों की नियुक्ति पर हाईकोर्ट सख्त, JSSC को पद आरक्षित रखने का निर्देश…

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Jharkhand: झारखंड हाईकोर्ट ने पारा और गैर पारा शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला सुनाया है। गुरुवार, 17 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) को निर्देश दिया कि वह पारा शिक्षकों के लिए 100 और गैर पारा शिक्षकों के लिए 14 पदों को फिलहाल आरक्षित रखे।

यह आदेश सहायक आचार्य की नियुक्ति में “नॉर्मलाइजेशन” प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। यह मामला न्यायमूर्ति दीपक रौशन की एकल पीठ में सुना गया।

याचिका रेशमी कुमारी गिरिधर प्रसाद और अन्य की ओर से दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने बहस की।

हाईकोर्ट ने JSSC को यह भी निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक आयोग इस मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश लेकर कोर्ट में प्रस्तुत करे। अदालत ने अगली और अंतिम सुनवाई की तिथि 5 अगस्त 2025 तय की है।

यह मामला राज्य के पारा और गैर पारा शिक्षकों के भविष्य से जुड़ा है जिस पर हजारों अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई हैं।